लाडली सामाजिक सुरक्षा भत्ता योजना के तहत महिलाओं को मिलेंगे 2750 रुपये प्रति महीना देखें कैसे करें ऑनलाइन आवेदन !
लाडली सामाजिक सुरक्षा भत्ता योजना हरियाणा सरकार द्वारा 1 जनवरी 2006 को शुरु की गयी थी। जब यह योजना शुरु की गयी थी, तब 300 रुपये प्रतिमाह की राशि दी जाती थी। वर्तमान समय में यह राशि बढ़ाकर 2750 रुपये प्रतिमाह कर दी है।
इन परिवारों को मिलेगा योजना का लाभ
इस योजना के तहत जिन परिवारों केवल लड़की ही बच्चे हैं। उन परिवारों को इस योजना का लाभ मिलेगा। इस योजना के तहत इन परिवारों का रजिस्ट्रेशन माता या पिता के 45 वें जन्मदिन से शुरू होता है। 15 वर्ष तक इस योजना का लाभ मिलता है। फिर यह योजना बुढ़ापा पेंशन में तब्दील हो जाती है।
योजना के लिए पात्र परिवार
1 इस योजना का लाभ उठाने के लिए हरियाणा का मूल निवासी होना अनिवार्य है।
2 केवल लड़कियों वाले परिवार ही इस योजना के लिए पात्र हैं।
3 इस योजना का लाभ उठाने के लिए सालाना आय 2 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।
4 अगर माता-पिता दोनों जीवित है, तो इस योजना से मिलने वाली राशि माँ के बैंक खाते में जाएगी। अगर माँ नहीं है या मृत्यु हो जाती है तो उस स्थिति में पिता को इस योजना का लाभ मिलेगा।
जरुरी दस्तावेज
1 आय प्रमाण पत्र
2 पासपोर्ट साइज फोटो
3 आयु प्रमाण पत्र के लिए पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर कार्ड, पेन कार्ड आदि।
4 आवास प्रमाण पत्र वोटर कार्ड, राशन कार्ड आदि।
5 बैंक पासबुक की प्रतिलिपि
6 परिवार पहचान पत्र
आवेदन का तरीका
इसे आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से आवेदन कर सकते हैं। अगर ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं, तो Saral Haryana की ऑफिसियल वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।