Har Ghar Grihini Yojana 2024 : हर घर हर गृहिणी योजना के अन्तर्गत 50 लाख परिवारों को मिलेगा 500 रु में सिलेंडर ,अधिक जानकारी के लिए क्लिक करें
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Har Ghar Grihini Yojana 2024 :हरियाणा सरकार ने 12 अगस्त 2024 को “हर घर हर गृहणी योजना” की शुरुआत की है, जिसका उद्देश्य गरीब परिवारों को सस्ती दर पर रसोई गैस सिलेंडर उपलब्ध कराना है। इस योजना के तहत, बीपीएल (गरीबी रेखा से नीचे) परिवारों को केवल ₹500 में गैस सिलेंडर मिलेगा। यह योजना उन परिवारों के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, जिनकी वार्षिक आय ₹1.80 लाख या उससे कम है। इस लेख में हम इस योजना के लाभ, आवेदन प्रक्रिया, आवश्यक दस्तावेज और अन्य महत्वपूर्ण जानकारी पर चर्चा करेंगे।
योजना :
हर घर हर गृहणी योजना का मुख्य उद्देश्य गरीब परिवारों को महंगे रसोई गैस सिलेंडर की कीमतों से राहत प्रदान करना है। वर्तमान समय में, रसोई गैस के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, जिससे गरीब परिवारों पर आर्थिक बोझ बढ़ रहा है। यह योजना उन परिवारों को आर्थिक सहायता प्रदान करेगी, ताकि वे सस्ती दर पर गैस सिलेंडर प्राप्त कर सकें और अपने घरेलू खर्च को नियंत्रित कर सकें।
योजना की विशेषताएँ :
1. सस्ती कीमत पर गैस सिलेंडर :
इस योजना के तहत, बीपीएल परिवारों को केवल ₹500 में गैस सिलेंडर मिलेगा। बाजार में गैस सिलेंडर की कीमत ₹900 से ₹1000 तक हो सकती है, जिससे यह योजना गरीब परिवारों के लिए एक बड़ी राहत है।
2. सरकार की सब्सिडी :
योजना के तहत, गैस सिलेंडर की बाकी लागत सरकार द्वारा वहन की जाएगी। यह राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में सब्सिडी के रूप में ट्रांसफर की जाएगी।
3. लाभार्थियों की संख्या :
इस योजना के तहत लगभग 50 लाख परिवारों को लाभान्वित किया जाएगा। इससे राज्य के गरीब परिवारों को आर्थिक राहत मिलेगी और उनके जीवन स्तर में सुधार होगा।
4. आवेदन की प्रक्रिया :
इस योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन है, जिससे इसे सरल और सुलभ बनाया गया है।
आवेदन प्रक्रिया :
1. सबसे पहले, आपको हर घर हर गृहणी योजना के आधिकारिक पोर्टल [epds.haryanafood.gov.in] पर जाना होगा।
2 पोर्टल पर उपलब्ध आवेदन फॉर्म को ध्यानपूर्वक भरें। इसमें आपके परिवार की जानकारी, आय विवरण और अन्य आवश्यक जानकारी शामिल होगी।
3. आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें
– फैमिली आईडी
– गैस कनेक्शन की कॉपी
– मोबाइल ओटीपी
4. सभी जानकारी सही से भरने के बाद, आवेदन को सबमिट करें।
5. सबमिट करने के बाद, आपको एक आवेदन संख्या प्राप्त होगी, जिसे आप भविष्य में ट्रैक करने के लिए उपयोग कर सकते हैं।
योजना के लाभार्थी :
1. आय सीमा :
परिवार की वार्षिक आय ₹1.80 लाख या उससे कम होनी चाहिए।
2. बीपीएल परिवार :
परिवार का नाम हरियाणा अंत्योदय लाभार्थी सूची में होना चाहिए।